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The claim

राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना कर स्पष्ट किया है कि मदरसे/मस्जिद के स्टाफ से दुर्व्यवहार करने, मदरसे/मस्जिद की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मदरसे/मस्जिद के किसी भी कार्य में बाधा डालने  व मदरसे/मस्जिद के किसी भी सदस्य को धमकाने के लिए ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उन्हें  तीन वर्षों तक की कैद हो सकती है।

Rating

False

Reviewed by Fact Crescendo ↗ ·

Original fact check ↗